GST New Rule: आटा, पनीर और दही समेत ये चीजें आज से हो गई महंगी, हॉस्पिटल रूम पर 5% जीएसटी, चेक करें लिस्ट
GST New Rule Starts from Today: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद सामग्री के रूप में की जा रही है. इन पैकेटबंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए. GST Rate Rationalization: हाल ही में सरकार ने कई वस्तुओं की GST दरों में बदलाव किया है. Updated: July 18, 2022 5:13:48 pm GST Portal Latest Update:: हाल ही में सरकार ने कई वस्तुओं की GST दरों में बदलाव किया है. जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के लागू होने के चलते ग्राहकों को आज, सोमवार से कुछ सामानों के अधिक पैसे देने होंगे. सोमवार से ग्राहकों को 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों के लिए 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा. इसके अलावा आटा, पनीर और दही जैसे प्री-पैक्ड, लेबल वाले फूड आइटम पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया है. 1,000 रुपये प्रति दिन तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे, मैप और चार्ट, जिसमें एटलस भी शामिल है, पर 12 प्रतिशत वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. वहीं, टेट्रा पैक पर 18 प्रतिशत जीएसटी...