GST New Rule: आटा, पनीर और दही समेत ये चीजें आज से हो गई महंगी, हॉस्पिटल रूम पर 5% जीएसटी, चेक करें लिस्ट
GST New Rule Starts from Today: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद सामग्री के रूप में की जा रही है. इन पैकेटबंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए.
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| GST Rate Rationalization: हाल ही में सरकार ने कई वस्तुओं की GST दरों में बदलाव किया है. |
Updated: July 18, 2022 5:13:48 pm
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हाल ही में सरकार ने कई वस्तुओं की GST दरों में बदलाव किया है. जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के लागू होने के चलते ग्राहकों को आज, सोमवार से कुछ सामानों के अधिक पैसे देने होंगे. सोमवार से ग्राहकों को 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों के लिए 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा. इसके अलावा आटा, पनीर और दही जैसे प्री-पैक्ड, लेबल वाले फूड आइटम पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया है. 1,000 रुपये प्रति दिन तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे, मैप और चार्ट, जिसमें एटलस भी शामिल है, पर 12 प्रतिशत वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. वहीं, टेट्रा पैक पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा. इसके साथ ही, बैंक अब चेक जारी करेंगे (लूज या किताब के रूप में), तो उस पर भी टैक्स लगेगा.ये चीजें हो जाएंगी महंगी:
पैकेज्ड फूड: प्री-पैक्ड और लेबल्ड मीट, मछली, दही, लस्सी, पनीर, शहद, गेहूं पर अब जीएसटी से छूट नहीं होगी और इन चीजों पर अब 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. हालांकि, जो सामान अनपैक्ड, अनलेबल्ड और अनब्रांडेड हैं, उन पर जीएसटी से छूट जारी रहेगी. पिछले महीने, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे प्रोडक्ट, गेहूं और अन्य अनाज व मुरमुरे पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया था.
बैंक द्वारा चेक बुक जारी करना: बैंक अब चेक या चेकबुक जारी करने पर फीस के ऊपर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. यानी अब चेकबुक भी महंगी होने वाली है.
होटल रूम: जीएसटी काउंसिल ने 1,000 रुपये प्रति दिन वाले होटल रूम्स को भी 12 फीसदी की जीएसटी स्लैब के तहत आएगा. मौजूदा समय में, इस पर टैक्स छूट मौजूद है.
होस्पिटल बेड: रूम रेंट (आईसीयू को छोड़कर) जो 5000 रुपये प्रति दिन से ज्यादा है, उस पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
LED लाइट्स, लैम्प: LED लाइट, लैंप पर कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है. इन चीजों पर जीएसटी काउंसिल ने दर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया है.
चाकू: कटिंग ब्लेड, पेपर नाइव, पेंसिल शार्पनर आदि को 18 फीसदी जीएसटी स्लैब के तहत रखा गया है. इस पर पहले 12 फीसदी की दर से टैक्स लगता था.
पंप और मशीन: पानी के लिए डिजाइन किए जाने वाले पंपों और साइकिल पंपों पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है. सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन, पवन चक्की आदि पर भी 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.
‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स पर कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं.
सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था.
सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अबतक 12 प्रतिशत था.
25 किलो से कम वजन के पैक हुए महंगे:
पैकेटबंद और लेबल वाले फूड प्रोडक्ट्स मसलन आटा, दालें और अनाज सोमवार से जीएसटी के दायरे में आ गए हैं. इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया है. वित्त मंत्रालय ने कहा है, ‘‘जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद सामग्री के रूप में की जा रही है. हालांकि, इन पैकेटबंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए.’’ दही और लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है. हालांकि, अगर खुदरा व्यापारी 25 किलो पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इसपर जीएसटी नहीं लगेगा.ये चीजों हो जाएंगी सस्ती:-
ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेज: फ्रैक्चर अप्लायंसेज, शरीर के अंगों के आर्टिफिशियल पार्ट्स, दूसरे अप्लायंसेज जिन्हें पहना या साथ रखा जाता है, या शरीर में लगाया जाता है, जिससे कोई कमी पूरी हो जाए. उन पर अब 5 फीसदी के बजाय 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.
डिफेंस आइटम्स: रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कुछ चीजों पर निजी विक्रेताओं द्वारा लगाए जाने वाले IGST पर छूट दे दी गई है.
इसके अलावा, खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले प्रोडक्टस् पर जीएसटी छूट जारी रहेगी.
रोपवे राइड: जीएसटी काउंसिल ने रोपवे के जरिए सामान और मुसाफिरों के जाने पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन और कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत की गई है. पहले यह 12 प्रतिशत थी. ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो अभी 18 प्रतिशत है. बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब ‘इकनॉमी’ श्रेणी तक सीमित होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी इकाइयों को किराये पर देने पर कर लगेगा. बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती पांच प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा.

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